जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने इन्द्रा नगर बाड़मेर निवासी सविता दवे के पद विरूद्ध किये गये पदस्थापन व कार्यमुक्ति आदेश पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।

इंद्रा नगर बाड़मेर निवासी सविता दवे जो वर्तमान में कुम्हारों की बस्ती, दरूडा बाड़मेर में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विषय सामाजिक ज्ञान के पद पर कार्यरत है। दिनांक 17.06.2023 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा महात्मा गांधी राजकीय (अग्रेजी माध्यम) विधालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विधालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विधालय में विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी विज्ञप्ति विभिन्न पदों को भरने के लिये दिशा निर्देश भी जारी किये गये। इनमें दिशा निर्देश संख्या 9 में यह स्पष्‍ट अंकित था कि ’’चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में पद विरूद्ध पदस्थापन नही किया जायेगा।’’

प्रार्थी द्वारा इस विज्ञप्ति के तहत अंग्रेजी माध्यम के विधालय में पदस्थापित होने के लिए आवेदन किया। आवेदन की सभी शर्तो को पूरा करने पर विभाग द्वारा दिनांक 02.10.2023 के आदेश से उसका पदस्थापन वर्तमान विधालय राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय (अंग्रेजी माध्यम), कुम्हारो की बस्ती दरूडा से महात्मा गांधी राजकीय विधालय सेगडी बाडमेर कर दिया गया।

प्रार्थी द्वारा शाला दर्पण से सूचना प्राप्त करने पर उसे ज्ञात हुआ की महात्मा गांधी राजकीय विधालय सेगडी बाडमेर मे अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय विषय सामाजिक ज्ञान का पद स्वीकृत ही नहीं है। इस पर प्रार्थीनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नवपदस्थापित विधालय में उसका पदस्थापन विज्ञापन दिनांक 17.06.2023 की शर्त संख्या 9 के विरूद्ध है। इसके बावजूद विभाग द्वारा उसे दिनांक 06.10.2023 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थीनी के एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। अधिकरण के समक्ष प्रार्थीनी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा का यह तर्क था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विज्ञापन की शर्तो में शर्त संख्या 9 में यह स्पष्‍ट प्रावधान था कि किसी भी सुरत मे पद विरूद्ध पदस्थापन नहीं किया जायेगा। निदेशक द्वारा जारी विज्ञापन की शर्तो के उल्लघन में प्रार्थी का पदस्थापन व कार्यमुक्ति आदेश जारी करना विधि विरूद्ध है।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए अधिकरण ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अधिकरण ने प्रार्थीनी के पदस्थापन आदेश दिनंाक 02 अक्‍टूबर 2023 व उसके कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06 अक्‍टूबर 2023 पर अंतरिम रूप से रोक लगाई।

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By AVP

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