जयपुर Abhayindia.com शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति आदेशों के सम्बंध में स्कूल शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत निदेशालय स्तर से जारी या निदेशालय से ऑनलाइन अनुमोदन उपरांत जेडी/डीईओ स्तर से जारी प्रतिनियुक्ति आदेश को निरस्त नहीं किया जाएगा। वहीं, महात्मा गांधी विद्यालय से प्रतिनियुक्ति या कंप्यूटर अनुदेशक की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति को ​निरस्त किया जाएगा। सभी जेडी/सीडीओ/डीईओ/सीबीओ कार्यालय द्वारा बिना ऑनलाइन स्वीकृति के ऑफलाइन जारी आदेश के आधार पर प्रतिनियुक्त तथा कार्यालय में स्वीकृत पदो से अधिक प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को तुरंत रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित अवधि के लिये लगाए गए कार्मिकों को उक्त अवधि के बाद तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

शेयर करे

By AVP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *