Bikaner. Abhayindia.com विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग को रिटेल सेक्टर में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य के विशेष योग्यजन, एकल महिला, अविवाहित महिला (आयु 30 वर्ष से अधिक), परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा एवं अन्य वंचित वर्ग, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक कमज़ोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवार पात्र होंगे।

इन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये रिटेल सेक्टर में प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म जैसे प्रोपराइटरशिप/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी/कंपनी/हिंदू अविभाजित परिवार योजना में शामिल हैं।

महाप्रबंधक ने बताया कि इस श्रेणी की प्राइवेट फर्म रेडी-टू-डू बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी, डीलरशिप मॉडल से व्यापार करती हैं। इनके माध्यम से 1000 फ्रेंचाइजी खोली जाएंगी। इस के लिए चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइजी एक लाख रुपए का अनुदान देने हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

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By AVP

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